कार्यालय ग्राम पंचायत - आदेश / अंतिम नोटिस

यह दस्तावेज़ कार्यालय ग्राम पंचायत, पं.स. सुमेरपुर (पाली) द्वारा जारी किया जाने वाला अतिक्रमण/अवैध निर्माण से संबंधित अंतिम नोटिस (प्रारूप-3) है। यह राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 165 (3, 6) तथा The Prevention Of Damage to Public Property Act, 1984 के अंतर्गत आता है।

मुख्य बिंदु:

  • प्रसंग: पूर्व में जारी पत्र और सूचना के बावजूद अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाने के आदेश की पालना रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत न करने के संबंध में।
  • कार्रवाई की चेतावनी: नोटिस में दिए गए निर्देश के अनुसार आज ही अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाकर लिखित पालना रिपोर्ट निर्धारित तिथि को सुबह 11:00 बजे तक पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करनी होती है।
  • प्रशासनिक सहायता: समय सीमा में पालना न करने पर उपखंड प्रशासन / पुलिस इमदाद से अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाएगी और इसका समस्त हर्जा-खर्चा संबंधित व्यक्ति से वसूल किया जाएगा।
  • महत्वपूर्ण नियम: ग्राम पंचायत की सक्षम स्वीकृति के बिना किसी प्रकार का निर्माण कार्य करना नियम विरुद्ध है।