ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग - स्थायी आदेश संख्या 36/2018

राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास, अनुभाग-5) द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2018 को स्थायी आदेश संख्या 36/2018 जारी किया गया है। यह आदेश विभिन्न योजनाओं में सम्पादित निर्माण कार्यों के मूल्यांकन जांच एवं पूर्णता प्रमाण पत्र के संबंध में तकनीकी अधिकारियों को वित्तीय शक्तियां प्रदान करने हेतु है।

मुख्य बिंदु एवं वित्तीय शक्तियां

  1. मूल्यांकन जांच करना:
    • कनिष्ठ अभियंता (JEN): 5 लाख तक
    • सहायक अभियंता (AEN): 15.00 लाख तक
    • अधिशाषी अभियंता (EE): 50.00 लाख तक
    • अधीक्षक अभियंता (SE): 100.00 लाख तक
    • अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ACE): पूर्ण शक्तियां
  2. पूर्णता प्रमाण पत्र:
    • कनिष्ठ अभियंता (JEN): मनरेगा योजना में व्यक्तिगत लाभ श्रेणी (कैटेगरी 4) के राशि रुपये 3 लाख तक की लागत के कार्य एवं अन्य विभागीय योजनाओं में (हैंडपम्प, ट्यूबवेल के कार्यों को छोड़ कर) 1 लाख तक स्वीकृत राशि के निर्माण कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र कनिष्ठ अभियंता द्वारा जारी किए जा सकेंगे।
    • सहायक अभियंता (AEN): 15.00 लाख तक
    • अधिशाषी अभियंता (EE): 50.00 लाख तक

वित्त विभाग की आईडी संख्या 101801752 दिनांक 26.03.2018 के अनुशरण में जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।