ग्राम पंचायत स्तर पर निविदा प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

राजगंगार सरकार (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग) द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर निविदा/उपज्ञापन की कार्यवाही के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। यह दस्तावेज राजस्थान राज्‍य में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013, सामान्य वित्त एवं लेखा नियम तथा पंचायती राज नियम 1996 के तहत जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु:

  • उपज्ञापन समिति का गठन: ग्राम पंचायत स्तर पर उपज्ञापन हेतु एक समिति होगी जिसमें सरपंच (अध्यक्ष), सचिव (सदस्य-सचिव), संबंधित पंचायत समिति के सहायक अभियंता, और पंचायत समिति में पदस्थापित लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी (सदस्य) शामिल होंगे। इसके अलावा अन्य वांछित तकनीकी अधिकारी को भी शामिल किया जा सकेगा।
  • निविदा दरों का अंतर: निविदा में सम्मिलित निविदादाताओं से प्राप्त दरों का अंतर जी-शेड्यूल (G-Schedule) से 10 प्रतिशत अधिक होने पर निविदाओं की स्वीकृति पंचायत समिति स्तर से की जाएगी।
  • तुलना और निर्धारण: प्राप्त निविदाओं की तुलना करते समय मनरेगा योजना, अन्य विभागीय योजनाओं में प्राप्त समकालीन दरों तथा बाजार में प्रचलित दरों का ध्यान रखा जाएगा और सर्वाधिक उपयुक्त कीमतों का निर्धारण होगा।
  • अनुबंध निष्पादन: जब भी कोई निविदा स्वीकृत की जाए, तो उस व्यक्ति से नियमानुसार करार/इकरार निष्पादित किया जाएगा, जिसकी निविदा स्वीकृत की गई है।

जारीकर्ता: रोहित कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (दिनांक: 27/08/2020)