डीडवाना-कुचामन जिले में पंचायत समितियों का पुनर्गठन
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.15(39)पंरा/विधि/पंचायत समिति गठन/2025/825, दिनांक नवम्बर 21, 2025 के अंतर्गत डीडवाना-कुचामन जिले की पंचायत समितियों का पुनर्गठन, पुनर्सिर्माकन और नवसृजन किया गया है।
मुख्य बिंदु:
- अधिनियम संदर्भ: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है।
- क्षेत्र और समितियाँ: डीडवाना-कुचामन जिले के अंतर्गत आने वाली पंचायत समितियों और उनमें सम्मिलित ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है जैसा कि राजपत्र की अनुसूची में वर्णित है।
- प्रभावी तिथि: अनुसूची में वर्णित पंचायत समितियों के चुनावों के पश्चात उस जिले की विद्यमान वे पंचायत समितियां जो अनुसूची के स्तंभ संख्या 2 में वर्णित हैं, उस तारीख से विद्यमान नहीं रहेंगी और कार्य करना बंद कर देंगे तथा नई पंचायत समितियों का कार्यकाल प्रारंभ होगा।
