पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन-पत्र एवं घोषणा प्रपत्र
यह दस्तावेज़ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 और राजस्थान पंचायती राज नियम, 1994 के अंतर्गत पंच, सरपंच और अन्य पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के चुनाव के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रारूपों और घोषणा पत्रों का संग्रह है। इसमें नामांकन पत्र, आपराधिक मामलों और परिसंपत्तियों की घोषणा, शौचालय से संबंधित अंडरटेकिंग और शपथ-पत्र के प्रारूप शामिल हैं।
मुख्य बिंदु और प्रारूप
- प्रारूप-4 (नियम 25(1)): पंच/सरपंच के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन-पत्र। इसमें उम्मीदवार का विवरण, जाति, लिंग, प्रस्तावक और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा रसीद व निर्णय की जानकारी दी जाती है।
- प्रारूप-4 घ (नियम 25 और 58): उम्मीदवार द्वारा दी जाने वाली घोषणा, जिसमें लंबित आपराधिक मामले, सजा, बच्चों का विवरण, चल एवं अचल संपत्तियों का ब्योरा शामिल है।
- स्वच्छ शौचालय घोषणा (देखें धारा 19(थ), राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994): पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में स्वच्छ शौचालय के संबंध में अंडरटेकिंग।
- उपाबंध I-B (शपथ पत्र): सरपंच के चुनाव के लिए नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाला शपथ-पत्र, जिसमें आय-कर विवरण, आपराधिक मामले, चल-अचल संपत्तियाँ, देनदारियाँ, व्यवसाय, आय के स्रोत और शैक्षणिक योग्यता का विवरण 50/- रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर देना होता है।
- सांख्यकीय सूचना का फॉर्म: जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य/सरपंच और ग्राम पंचायत के पंच पद के उम्मीदवारों के लिए सांख्यकीय जानकारी का फॉर्म।