अधिसूचना विवरण
ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4 () टूरिज्म रूल/लीगल/पीआर/2015/13 (दिनांक जनवरी 11, 2016) के अनुसार, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 107-क की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान पंचायती राज (भूमि उपयोग का आवंटन, परिवर्तन और आबादी भूमि का नियमितीकरण) पर्यटन इकाइयों के क्षेत्र में नियम, 2015 के तहत अधिकृत अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकारियों को अधिकृत किया है।
अधिकृत अधिकारी, पर्यटन इकाई की श्रेणी एवं भूमि क्षेत्र का विवरण
- संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी (Block Development Officer): क्रम संख्या 2 और 3 में उल्लिखित के अलावा अन्य पर्यटन इकाइयां - 300 वर्ग मीटर से अधिक नहीं।
- संबंधित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer): (अ) बजट होटल्स और 1,2,3 स्टार होटल्स (1,200 वर्ग मीटर से 4,000 वर्ग मीटर तक); (ब) अन्य पर्यटन इकाइयां (301 वर्ग मीटर से 4,000 वर्ग मीटर तक)।
- कलेक्टर (Collector): (अ) 4 स्टार होटल्स (6,000 वर्ग मीटर से 12,000 वर्ग मीटर तक); (ब) 5 और इससे ऊपर के स्टार होटल्स (18,000 वर्ग मीटर से 40,000 वर्ग मीटर तक); (स) अन्य पर्यटन इकाइयां (4,001 वर्ग मीटर से 40,000 वर्ग मीटर तक)।
नोट: 40,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली अन्य पर्यटन इकाइयों के लिए राज्य सरकार भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति देने और भूमि उपयोग को नियमित करने के लिए प्राधिकारी होगी।
यह आदेश राज्यपाल के आदेशानुसार एस.के. सोलंकी, शासन उप सचिव द्वारा जारी किया गया है।
