ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा कृषि भूमि के आवासीय संपरिवर्तन और पट्टा जारी करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्य बिंदु:
- क्रमांक एवं दिनांक: क्रमांक एफ.139 (22) मार्गदर्शन/पाली/विधि/परां/2022/4-13, दिनांक 13/4/2022 (जिला कलेक्टर, पाली को संबोधित)।
- विषय: ग्राम पंचायत रायपुर, पं.स. रायपुर जिला पाली में तहसीलदार द्वारा खातेदारी भूमि का आवासीय संपरिवर्तन (कृषि भूमि से अकृषि) के पश्चात उस भूमि के पंचायत क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में आने या नहीं आने के संबंध में मार्गदर्शन।
- प्रमुख स्पष्टीकरण: कृषि भूमि का आवासीय संपरिवर्तन करने के पश्चात वह भूमि संबंधित खातेदार / अन्तरिती के नाम पर ही दर्ज रहती है, इसलिए यह ग्राम पंचायत की आबादी में नहीं मानी जा सकती है।
- ग्राम पंचायत का क्षेत्राधिकार: ग्राम पंचायत को ऐसी भूमि के संबंध में पट्टा जारी करने या अन्य कोई कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं है। ऐसी भूमि पर विकास कार्य संपरिवर्तन आदेश के अनुसार ही करवाए जा सकते हैं।
- अन्य संबंधित आदेश: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के क्रमांक एफ.139 ()पराविवि/कृषि भू.पट्टा/अलवर/2016/368 दिनांक 02-06-2016 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में ग्राम पंचायतों को पंचायत क्षेत्र में स्थित आबादी भूमि का ही पट्टा दिये जाने के प्रावधान हैं। निजी खातेदारों में परिवर्तित आबादी भूमि का पट्टा दिये जाने के प्रावधान नहीं हैं। ऐसे प्रकरणों में राजस्व विभाग द्वारा ही कार्यवाही की जाती है।
